Hit And Run New Law: यूपी में हड़ताल पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, अधिकारियों को जारी किए ये निर्देश

Hit And Run New Law : हिट एंड रन के नए कानून पर पूरे देश में ड्राइवर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। इस कानून में हिट एंड रन के मामले में सख्त प्रावधानों के विरोध में ट्रकों और बसों के ड्राइवर हड़ताल पर है। इस हड़ताल की वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच लखनऊ परिवहन आयुक्त ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्त को निर्देश दिया है।

जिलाधिकारियों और मंडलायुक्त को दिए निर्देश में कहा गया है कि वह सभी सहायक प्रबंधक और कर्मचारी यूनियन के साथ वार्ता करके ये हड़ताल खत्म करवाएं।

हिट एंड रन के मामलों को लेकर कानून में किए गए प्रावधानों के विरोध में बस यूनियनों द्वारा यूपी में एक जनवरी से 30 जनवरी तक हड़ताल पर जाने का फैसला किया गया है। ट्रक चालकों ने भी हड़ताल की हुई है। उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त चन्द्र भूषण सिंह की ओर से सोमवार को सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारियों को ये आदेश जारी किया गया था।

परिवहन आयुक्त ने जारी किया पत्र

पत्र में लिखा है कि नए हिट एंड रन कानून के विरोध में रोडवेज के अनुबन्धित और जिले के बस यूनियनों द्वारा दिनांक 1 से 30 जनवरी, 2024 तक हड़ताल घोषित किया गया है। हड़ताल की वजह से प्रदेश की परिवहन व्यवस्था अत्यधिक प्रभावित हो रही है। जिसके कारण बड़ी संख्या में एकत्रित हुए यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हड़ताल से ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ गई है।

परिवहन आयुक्त ने कहा कि उक्त कानून के प्राविधान अभी लागू नहीं हुए हैं। कानून लागू होने के बाद ही इसका स्वरूप परिभाषित किया जा सकेगा। ऐसे में परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, बस यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बसों के संचालन किए जाने के संबंध में कार्यवाही कराएं।

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