पहलवान यौन उत्पीड़न मामला: बृजभूषण सिंह को कोर्ट में पेश होने के आदेश
Sandesh Wahak Digital Desk : दिल्ली की एक कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में WFI के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को 18 जुलाई को तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ केस आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल ने बृजभूषण को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।
अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को भी तलब किया।
शहर पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत 15 जून को आरोपपत्र दायर किया था।
तोमर पर आईपीसी की धाराओं 109 (किसी अपराध के लिए उकसाना), 354, 354ए और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।
Also Read : मोदी सरनेम केस: गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस