वक्फ बिल बन गया कानून, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, कैसे और कब से होगा लागू?

Sandesh Wahak Digital Desk: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी दे दी, जिसके बाद यह अब कानून बन गया है। हालांकि, इस कानून के लागू होने की तारीख को लेकर अब सरकार को एक अलग नोटिफिकेशन जारी करना होगा। इसके बाद यह कानून पूरे देश में लागू होगा।
वक्फ संशोधन बिल को पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से पारित किया गया था, जिसके बाद विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। बिल के खिलाफ अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने एक दो पेज का लेटर जारी कर इसका विरोध किया है। बोर्ड ने इस बिल को इस्लामी मूल्यों, शरीयत, धार्मिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव और भारतीय संविधान के मूल ढांचे पर गंभीर हमला बताया। इसके विरोध में बोर्ड ने राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है, जो तब तक जारी रहेगा जब तक संशोधन को पूरी तरह से निरस्त नहीं किया जाता।
बिल के खिलाफ विरोध को और भी बढ़ाते हुए, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इससे पहले, शुक्रवार को कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगी। इसके साथ ही तमिलनाडु की डीएमके ने भी वक्फ बिल के खिलाफ याचिका दायर करने की बात कही थी।
सरकार ने वक्फ कानून के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन इसका वास्तविक कार्यान्वयन कब से होगा, यह केंद्र सरकार की ओर से तय किया जाएगा।
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