Waqf Amendment Bill: लोकसभा में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल, यूपी में 98 प्रतिशत वक्फ संपत्तियों पर मंडराया खतरा

Sandesh Wahak Digital Desk: लोकसभा ने बुधवार को वक्फ संशोधन बिल 2025 को मंजूरी दे दी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की 98 प्रतिशत वक्फ संपत्तियों पर संकट के बादल मंड़रा रहे हैं। यह बिल 10 घंटे से अधिक समय तक चली चर्चा के बाद रात दो बजे पारित किया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे 12 बजे पेश किया था।
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक 2024 के तहत अब वक्फ संपत्तियों के मामलों में वक्फ बोर्ड का अधिकार समाप्त हो जाएगा। इसके बाद संबंधित जिलाधिकारी को इन मामलों में निर्णय लेने का अधिकार मिल जाएगा। वहीं, जिन 87,792 सरकारी संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा था, वे अब उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाएंगी।
उत्तर प्रदेश में 57,000 से अधिक सरकारी संपत्तियां अवैध रूप से वक्फ संपत्तियों के रूप में दर्ज हैं, जिनका कुल रकबा 11,712 एकड़ है। ये संपत्तियां सभी जिलों में स्थित हैं और नियमों के अनुसार इन्हें वक्फ संपत्ति नहीं माना जा सकता था। नए कानून के लागू होते ही यह संपत्तियां एक झटके में वक्फ के दायरे से बाहर हो जाएंगी। इसके बाद स्थानीय प्रशासन को इन पर कब्जा लेने का काम करना होगा।
रिकॉर्ड में कुल 1,32,140 संपत्तियां वक्फ के रूप में दर्ज
इसके अलावा, कई जिलों में शत्रु संपत्तियों को भी वक्फ के रूप में दर्ज कर लिया गया है, जिन्हें अब कानून के तहत वापस लिया जा सकेगा। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में कुल 1,32,140 संपत्तियां वक्फ के रूप में दर्ज हैं, जबकि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से महज 2,528 संपत्तियां ही राजस्व रिकॉर्ड में वक्फ के रूप में दर्ज हैं। अब, संशोधित कानून के लागू होने के बाद इन संपत्तियों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।
वक्फ संशोधन बिल के पारित होने के बाद यह देखा जाएगा कि यूपी में वक्फ संपत्तियों की स्थिति किस प्रकार बदलती है और यह कानून राज्य में संपत्ति विवादों पर किस तरह का प्रभाव डालता है।