Waqf Act: अखिलेश का बीजेपी पर वार, बोले- गारंटी दें वक्फ बोर्ड की जमीनें नहीं बेचेगी सरकार
Waqf Amendment Bill 2024: केंद्र की मोदी सरकार गुरुवार (8 अगस्त) को संसद में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश करेगी। इस बिल पर संसद के हंगामा होना लगभग तय है। तो वहीं इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा।
‘वक़्फ़ बोर्ड’ का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है
रक्षा, रेल, नज़ूल लैंड की तरह ज़मीन बेचना निशाना हैवक़्फ़ बोर्ड की ज़मीनें, डिफ़ेंस लैंड, रेल लैंड, नज़ूल लैंड के बाद ‘भाजपाइयों के लाभार्थ योजना’ की शृंखला की एक और कड़ी मात्र हैं। भाजपा क्यों नहीं खुलकर लिख देती : ‘भाजपाई-हित… pic.twitter.com/VwK3YyWAG5
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 8, 2024
वक्फ संशोधन बिल को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ बोर्ड का ये संशोधन भी बस एक बहाना है। रक्षा, रेल, नजूल लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। उन्होंने कहा कि इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। बीजेपी रियल स्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। उसे अपने नाम में ‘जनता’ के स्थान पर ‘जमीन’ लिखकर नया नामकरण कर देना चाहिए-भारतीय जमीन पार्टी।
क्या है वक्फ संशोधन विधेयक?
इस बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन है। सरकार वक्फ से जुड़े दो बिल संसद में लाएगी। एक बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा। जबकि दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे। केंद्र सरकार संशोधन बिल 2024 के जरिए 44 संशोधन करने जा रही है। इसमें वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है। जिसके तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। इस बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी।
ये कानून लागू होने के बाद किसी भी वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। मतलब वक्फ के रूप में पहचानी गई या घोषित की गई कोई भी सरकारी संपत्ति इस अधिनियम के लागू होने पर वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी।
तो वहीं मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रमुख संशोधन में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन, बोर्ड की संरचना में बदलाव और बोर्ड द्वारा वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की जो विवादित संपत्तियां हैं। उसके लिए भी बिल में अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव किया गया है। नए बिल में आगाखानी और बोहरा वक्फ को परिभाषित किया गया है। जो कानूनी तौर पर चल अचल संपत्ति का मालिक है वही वक्फ कर सकेगा।
वक्फ के नियमों में कितने बदलाव के प्रस्ताव शामिल हैं?
इस बिल में वक्फ के नियमों में करीब 40 बदलाव के प्रस्ताव शामिल हैं। बिल के पास होने से वक्फ की शक्ति और संरचना में बदलाव आएगा। सरकार इसे पारदर्शी बनाने वाला कदम बता रही है।
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