UP: अफजाल अंसारी की सांसदी रहेगी या जाएगी? आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला
Sandesh Wahak Digital Desk: समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के राजनीति भविष्य पर इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाएगी। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को कृष्णानंद राय हत्याकांड में दर्ज हुए गैंगस्टर केस में अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई थी। जिसपर आज हाईकोर्ट का फैसला आएगा। ऐसे में हाईकोर्ट ने अगर MP-MLA कोर्ट से मिली 4 साल की सजा को बरकरार रखा तो अफजाल की सांसद सदस्यता खत्म हो जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के साथ राहत मिलने पर यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा है।
2004 में पहली बार सांसद बने थे अफजाल
बता दें कि अफजाल अंसारी सबसे पहले 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर से सांसद बने। लेकिन 29 नवंबर 2005 को भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हो गई और दिसम्बर 2005 को अफजाल अंसारी को साजिश रचने के आरोप में जेल जाना पड़ा।
2009, 2014 में हारे थे लोकसभा चुनाव
2009 में अफजाल अंसारी ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। 2014 में बलिया सीट से कौमी एकता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा वहां फिर चुनाव हार गए। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ। इसमें अफजाल अंसारी बसपा के टिकट पर गाजीपुर से चुनाव लड़े। दूसरी बार सांसद चुने गए। लेकिन दूसरी बार सांसद बनने के 4 साल बाद अप्रैल 2023 में गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा सुनाई और अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा।
इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत और सुप्रीम कोर्ट से सजा पर अंतरिम रोक के फैसले के बाद फिर अफजाल अंसारी तीसरी बार गाजीपुर से सांसद बने हैं। अब अफजाल अंसारी पर सांसद बनने और जेल जाने का इत्तेफाक तीसरी बार होगा या इत्तेफाक होकर रह जाएगा। यह आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के साथ तय हो जाएगा।
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