UP: अतीक अहमद के खिलाफ होने जा रही एक और कार्रवाई, तैयार हुई फाइल

Sandesh Wahak Digital Desk : माफिया अतीक अहमद के खिलाफ एक और कार्रवाई की तैयारी में पुलिस है। बंगाल होटल और 200 वर्ग गज प्लॉट की फाइल तैयार हो गई है। अब जल्द ही पुलिस आयुक्त कोर्ट को रिपोर्ट भेजकर इन दोनों संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति मांगी जाएगी।

प्रयागराज के पूरामुफ्ती के गौसपुर कटहुला में 12.42 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी कराने के बाद पुलिस की नजर अब अतीक अहमद की दो और संपत्तियों पर है। शाहगंज स्थित बंगाल होटल व 200 वर्ग गज प्लॉट की फाइल तैयार कर ली गई है। अब जल्द ही पुलिस आयुक्त कोर्ट को रिपोर्ट भेजकर इन दोनों संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति मांगी जाएगी।

शाहगंज के मिन्हाजपुर में स्थित बंगाल होटल पर अतीक की हिस्सेदारी का पता पुलिस को पिछले दिनों चला था। जांच की गई तो यह बात सामने आई कि पहले किराये पर होटल चलाने को इसके मालिक से अनुबंध किया गया। इसके बाद अतीक अहमद ने अपने लोगों की मदद से होटल के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। विरोध पर उसे बेरहमी से पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। बाद में होटल की जमीन को तीन हिस्सों में कराकर बैनामा कराया गया। जिसमें एक हिस्सा अतीक के नाम पर था।

अतीक ने दबंगई से औने-पौने दाम पर शाइस्ता के नाम खरीदी थी जमीन

इस मामले में शाहगंज थाने में अतीक समेत अन्य लोगों पर एफआईआर भी हुई। हालांकि कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2008 में बसपा सरकार में होटल को कुर्क किया गया था। हालांकि बाद में अतीक ने इसे मुक्त करा लिया और अपने गुर्गों को इसे रहने के लिए दे दिया। इसके अलावा होटल के पीछे काटजू रोड पर शाइस्ता परवीन के मालिकाना हक वाली 200 वर्ग गज जमीन की भी जानकारी पुलिस को मिली। जांच पड़ताल में पता चला कि अतीक ने दबंगई से औने-पौने दाम पर यह जमीन शाइस्ता के नाम खरीदी थी।

सूत्रों का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस में इन दोनों संपत्तियों को भी कुर्क करने की तैयारी की गई है। प्लॉट की कीमत लगभग सवा करोड़ जबकि बंगाल होटल में अतीक के हिस्से की मालियत लगभग पांच करोड़ मानी जा रही है।  ऐसे में छह करोड़ मूल्य की दोनों संपत्तियों को कुर्क करने संबंधी फाइलें तैयार कर ली गई हैं। अब जल्द ही इन्हें पुलिस आयुक्त न्यायालय में भेजा जाएगा। अनुमति मिलते ही इन्हें भी कुर्क किया जाएगा।

टली कार्रवाई, जल्द यह होगी अगली तिथि

उधर गौसपुर कटहुला स्थित 12.42 करोड़ की बेनामी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई रविवार को नहीं हो सकी। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही अगली तिथि तय होगी। गौरतलब है कि लालापुर निवासी 200 रुपये दिहाड़ी मजदूरी वाले राजमिस्त्री हूबलाल को डरा-धमकाकर अतीक ने 2015 में उसके नाम यह संपत्ति खरीदी थी। एक दिन पहले ही पुलिस आयुक्त कोर्ट ने इसे गैंगस्टर के तहत कुर्क करने का आदेश जारी किया है।

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