UP News: विनायक ग्रुप के पार्टनर अबू आजमी को मिलेगा झटका, 113 करोड़ की होगी वसूली
फर्जी दस्तावेजों पर 113 करोड़ की छूट लेने का मामला

Sandesh Wahak Digital Desk: मनीलांड्रिंग के आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के सपा अध्यक्ष व विधायक अबू आजमी को जल्द बड़ा झटका लगने जा रहा है।

दरअसल, आयकर विभाग सपा विधायक की पार्टनरशिप वाले विनायक समूह से तकरीबन दो अरब रूपए वसूलने की कार्रवाई जल्द शुरू करेगा।
मामला फर्जी पूर्णता प्रमाणपत्र देकर आयकर विभाग से 113 करोड़ रुपये की छूट लेने से जुड़ा है। अब विनायक समूह को जुर्माना और ब्याज दोनों भरना पडेगा। सिर्फ यही नहीं आयकर विभाग ईडी के अफसरों को भी इसकी पूरी जानकारी देगा।
आयकर विभाग वसूलेगा दो अरब का जुर्माना और ब्याज
विनायक समूह के खिलाफ आयकर विभाग के साथ ही ईडी भी मनी लांड्रिंग की जांच कर रहा है। दरअसल, इस समूह के ऊपर वाराणसी विकास प्राधिकरण में प्रोजेक्ट वरुणा गार्डन का फर्जी पूर्णता प्रमाणपत्र जमा करने का संगीन आरोप है। जिसके जरिये भारी राजस्व का नुकसान हुआ है।
आयकर छापों में फर्जी प्रमाणपत्र का खुलासा हुआ था। ईडी इसके आधार पर सम्पत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू करने के मूड में है। आयकर विभाग के निर्देश पर प्राधिकरण ने समूह के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज करा दिया था। जिसकी विवेचना फिलहाल जारी है।

सूत्रों के मुताबिक प्राधिकरण की ओर से पुलिस को जानकारी दी गई है कि प्रमाणपत्र में जिस अधिकारी का दस्तखत है, उस नाम का कोई व्यक्ति कभी तैनात ही नहीं रहा है।
इसी मुकदमे के आधार पर ED ने विनायक ग्रुप के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था और बैंक में जमा विनायक ग्रुप के संचालकों के करीब 4 करोड़ रुपये जब्त कर लिए गए थे। अब ईडी आयकर विभाग की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करते हुए संपत्तियों को जब्त कर सकता है।
हवाला से रकम भेजकर वाराणसी में खरीदी कई कीमती सम्पत्तियां

दरअसल, ईडी की जांच में सामने आ चुका है कि सपा विधायक अबू आजमी विनायक ग्रुप के पार्टनर हैं। उन्होंने ग्रुप के साथ मिलकर वाराणसी की बेशकीमती संपत्तियों को खरीदा था।
इसके लिए मुंबई से हवाला के जरिये रकम भेजी गई थी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हवाला के जरिये रकम मंगाकर संपत्तियों की खरीद-फरोख्त की आयकर और ईडी जांच कर रहे हैं।
ग्रुप को बीते दिनों निर्णायक प्राधिकारी ने राहत दी थी। आयकर विभाग ने संपत्तियों को जब्त करने के आदेश को खारिज कर दिया था। अब आयकर विभाग निर्णायक प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ भी अपील करने जा रहा है।
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