UP News : सपा विधायक इरफान सोलंकी की अपील पर होगी सुनवाई, आज तय होगा राजनैतिक भविष्य
UP News : सात साल की सजा पाए कानपुर नगर के सीसामऊ से सपा के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल अपील पर बुधवार को सुनवाई होगी।
वहीं इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की अदालत करेगी। जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में आठ नवंबर 2022 को इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो.शरीफ, शौकत अली, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन उर्फ चच्चा, एजाजुद्दीन उर्फ सबलू, मो.एजाज, मुरसलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी।
तीन जून को कानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने इरफान व उनके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो.शरीफ व शौकत अली को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई थी। सजा पर रोक लगाने की माग के साथ इरफान और रिजवान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
बुधवार को होने वाली सुनवाई इरफान के लिए अहम है। यह इनका राजनीतिक भविष्य तय करेगी। अगर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में मिली सजा पर रोक लगा दी तो सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से इरफान की सदस्यता बच जाएगी।
Also Read : Hathras Stampede: एसआईटी की जांच पर मायावती ने उठाए सवाल, बोलीं- ये रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित