UP News : डूंगरपुर मामले में सपा नेता आजम खान दोषी, इस तारीख को होगा सजा का ऐलान
UP News : उत्तर प्रदेश के रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को डूंगरपुर मामले में दोषी करार दिया है, जहां अदालत ने इस मामले में दो लोगों को बरी किया है। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ 18 मार्च को सजा सुनाई जाएगी, वहीं इस पूरे मामले में कोर्ट ने पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन को भी दोषी करार दिया है।
इस मामले में कुल मिलाकर 4 लोगों को दोषी करार दिया गया है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे, जहां इस जगह पर पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे। इसके साथ ही यह आरोप था कि सरकारी जमीन बताकर 2016 में मकानों को तोड़ दिया गया था, वहीं इस मामले में पीड़ितों ने लूटपाट का आरोप भी लगाया था। सन 2019 में बीजेपी सरकार आने पर रामपुर के गंज थाने में इस मामले में करीब एक दर्जन अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे।
इसके साथ ही आरोप लगाया गया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री और उत्तर प्रदेश नगर विकास मंत्री आजम खान के इशारे पर पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली करवाया था, वहां पहले से बने मकानों पर बुलडोजर चलवाकर उन्हें ध्वस्त किया गया था।
तत्कालीन समाजवादी सरकार में केबीनेट मंत्री मुहम्मद आज़म खान, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खान, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन दोषी पाए गए। रामपुर पहुचे संयुक्त निदेशक अभियान अनिल कुमार राणा ने बताया कि आज मु.अ.सं. 508/19 थाना गंज में आरोपी मुहम्मद आजम खान, अजहर अली, बरकत अली, आले हसन खान को धारा 447, 427, 504 ,506 आईपीसी में दोषी पाया गया, जहां धारा 395, 412 आपीसी का अपराध साबित नहीं पाया गया।
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