UP News: अब संपत्ति का ब्योरा देने पर ही होगा प्रमोशन, मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश
Sandesh Wahak Digital Desk : प्रदेश में धन कुबेर अफसरों और कर्मियों की संख्या में तेजी से इजाफा दर्ज हो रहा है। योगी सरकार के निर्देशों के बावजूद ऐसे कार्मिक संपत्ति का ब्योरा देने से कतराते है। इसको देखते हुए इस बार शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए सम्पत्ति का ब्योरा देने पर ही प्रमोशन को हरी झंडी दिखाने का फैसला किया है।
कार्मिकों को 31 दिसंबर तक हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति घोषित करनी होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से कार्मिक विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है।
प्रदेश में 1 अक्टूबर 2023 से सरकारी कार्मिकों के सेवा संबंधी कार्य मानव संपदा पोर्टल से ही किए जाने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम-24 का अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित कराया जायेगा। एक जनवरी 2024 और उसके बाद होने वाली विभागीय चयन समितियों (डीपीसी) की बैठकों में संपत्ति का ब्योरा न देने का खास तौर पर संज्ञान लिया जाएगा।
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