UP News : मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते समय अब देना होगा दहेज का ब्यौरा, शासन ने की यह नई पहल
UP News : उत्तर प्रदेश में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अब वर-वधु को दहेज की जानकारी भी देनी होगी, जहां इस संबंध में शासन ने निबंधन विभाग को निर्देश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें इसके पहले शादी का कार्ड ,आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट और दो गवाह होने पर मैरिज सर्टिफिकेट बना दिया जाता था लेकिन अब दहेज के शपथ पत्र को भी अनिवार्य कर दिया गया है।
जिसमें शादी के लिए दिए गए दहेज का ब्याौरा देना होगा, बता दें मैरिज सर्टिफिकेट का उपयोग, शादी के बाद ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाने, पासपोर्ट बनवाने, ट्रैवल वीजा बनवाने, बीमा कराने, सरनेम बदलवाने, बैंक से लोन लेने, तलाक की अर्जी लगाने, शादी के बाद धोखे की शिकायत करने आदि जगहों पर होता है।
दूसरी ओर रजिस्ट्रेशन विभाग में मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भारी संख्या में आवेदन आते हैं। नियमों के अनुसार वर-वधु पक्ष की ओर से विवाह का कार्ड, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ दो गवाहों के दस्तावेज अब तक लगाए जाते रहे हैं। सरकार ने अब इनके साथ दहेज के शपथ पत्र को भी अनिवार्य कर दिया गया है।
इसके लिए कार्यालय में नोटिस भी लगाया गया है। वहीं मैरिज सर्टिफिकेट के लिए दहेज शपथ पत्र में शादी के दौरान दिए जाने वाले गिफ्ट का विवरण होगा। जहां इस संबंध में विभागीय अधिकारी का कहना है कि सरकार की ओर से विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शपथ पत्र अनिवार्य किया गया है। सभी को यह निर्देशित कर दिया गया है कि तमाम डॉक्यूमेंट के साथ दहेज का प्रमाण पत्र भी दिया जाए।
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