UP: अगर तीन बार कटा चालान तो फाइन के साथ रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस, नया नियम लागू
UP News: यूपी परिवहन विभाग की तरफ से सड़क सुरक्षा नियमों को अब और कड़ा कर दिया गया है। ऐसे में अगर तीन बार चालान कटता है तो फाइन के साथ उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।
यूपी के परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने बताया कि ‘उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक दो दिसंबर को हुई थी। जिसमें सीएम योगी ने निर्देश दिया था कि लगातार तीन बार से अधिक चालान करने वाले अभियोग में चालक के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। इसके बाद भी ऐसे चालकों की तरफ से अपराध को अंजाम दिया जाए तो वाहनों के पंजीयन निलंबन और निरस्तीकरण की भी कार्रवाई हो।
इसी कड़ी में प्रदेश के सभी आरटीओ और एआरटीओ को निर्देश दिए गए हैं कि लगातार तीन बार से ज्यादा चालान वाले अपराधों में चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। साथ ही ऐसे चालकों को चिन्हित किया जाए जो लगातार इस तरह के अपराध कर रहे हैं। इसके बाद उनका जो भी वाहन हो उसका रजिस्ट्रेशन ही सस्पेंड कर दिया जाए। अब इसका प्रदेश भर में सभी अधिकारियों को पालन करना होगा’।
यूपी में नियम तोड़ने वाले 7070 डीएल धारकों के लाइसेंस निरस्त
आपको बता दें कि सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा पर सड़क हादसों को लेकर चिंता जताई थी। साथ ही नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की तरफ से आदेश जारी किए गए कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एक्शन लिया जाए। लाइसेंस निलंबन और निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में जनवरी से सितंबर तक कुल 11,693 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के सापेक्ष 7070 ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए गए।
30 लाख फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस
आंकड़ों के अनुसार मौजूदा समय में एक चालक के पास चार-चार डीएल हैं। देशभर में 30 लाख फर्जी डीएल हैं, इसलिए नए ट्रैफिक नियम में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस व परमानेंट लाइसेंस बनवाने का प्रावधान काफी अचूक बनाया गया है। इसमें डीएल की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन बनाने के साथ आधार कार्ड से जोड़ा गया है।