UP: पावर ऑफ अटॉर्नी पर सरकार का बड़ा फैसला, इन्हें देना पड़ेगा 7 फीसदी स्टांप शुल्क
Sandesh Wahak Digital Desk: ताजा खबर उत्तर प्रदेश से है, जहाँ राज्य की योगी सरकार ने प्रॉपर्टी को लेकर एक नया फैसला लिया है। वहीं इस फैसले के तहत अब करोड़ों की संपत्ति को केवल 100 रुपये के स्टांप पर पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर नहीं बेचा जा सकता है। इसके साथ ही अब पॉवर ऑफ अटार्नी वाली संपत्ति पर व्यक्ति को सर्किल रेट का 7 फीसदी स्टांप शुल्क देना होगा।
मगर यह नया नियम केवल बाहरी व्यक्तियों पर लागू होगा, अगर आपका संपत्ति के मालिक से खून का रिश्ता है तो आप केवल 5000 रुपये स्टांप शुल्क देकर संपत्ति बेच सकते हैं। बता दें बीते मंगलवार यानी 10 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया।
जहाँ इस विषय पर स्टांप तथा न्यायालय शुल्क पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि, पावर ऑफ अटॉर्नी को स्टांप शुल्क से बाहर रखा गया है। हमने देखा कि शहर-गांव, हर जगह पावर ऑफ अटार्नी की मदद से संपत्ति को खरीदने और बेचने का काफी बड़ा धंधा चलाया जा रहा है। जिसकी मदद से बिल्डर और प्रॉपर्टी बेचने वाले स्टांप शुल्क की चोरी भी कर रहे हैं, वहीं इन सभी को रोकने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है।
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