UP: पूर्व MLA उदयभान सिंह को 10 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना; जानिए मामला

Sandesh Wahak Digital Desk : वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक मामले में पूर्व एमएलए उदयभान सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने सिंह पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।

आपको बता दें कि विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए अवनीश गौतम की कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। कोर्ट उम्र कैद की सजा काट रहे सिंह को 18 साल पुराने गैंगस्टर मामले में ये सजा सुनाई है।

बता दें कि गोपीगंज-मिर्जापुर तिराहे पर 4 अप्रैल 1999 को सूर्यनारायण उर्फ वकील शुक्ल, देवीशंकर दूबे और शेषमणि दूबे की हत्या की गई थी। इस मामले में औराई के पूर्व विधायक उदयभान सिंह उर्फ डॉक्टर सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के बाद उदयभान फरार हो गया था।

साल 2001 में अदालत में उपस्थित होने के बाद 2002 में कारागार से ही औराई विधानसभा सीट से बसपा के चुनाव चिन्ह पर वह चुनाव जीता था। साल 2004 में तिहरे हत्याकांड में डिस्टिक कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद उदयभान की विधानसभा की सदस्यता चली गई थी।

उदयभान सिंह प्रदेश का पहला ऐसा विधायक था, जिसकी सदस्यता समाप्त हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सजा बरकरार रखी थी। जेल में अच्छे आचरण और खराब स्वास्थ्य के आधार पर उदयभान को लगभग 8 या 12 महीने पहले रिहा करने का आदेश उसकी दया याचिका के आधार पर दिया गया था। रिहाई में एक शर्त थी कि वह भदोही या मिर्जापुर जिले में कभी प्रवेश नहीं करेगा।

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