UP: CMO हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, शूटर आनंद प्रकाश को उम्रकैद की सजा, दो आरोपी बरी
Sandesh Wahak Digital Desk: यूपी में बीएसपी सरकार के दौरान परिवार कल्याण विभाग के दो सीएमओ की हत्या के मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने मुख्य शूटर आनंद प्रकाश को उम्रकैद की सजा सुनाई।
बता दें कि परिवार कल्याण के CMO विनोद आर्य और बीपी सिंह हत्याकांड में मुख्य शूटर आनंद प्रकाश तिवारी को उम्रकैद हुई है। वहीं हत्याकांड में गिरफ्तार दो अन्य अरोपियो को कोर्ट ने बरी कर दिया।
आपको बता दें कि अक्टूबर 2010 में लखनऊ के विकास नगर में रहने वाले परिवार कल्याण के CMO विनोद आर्य की गोली मारकर हत्या की गई थी। इसके छह माह बाद दो अप्रैल 2011 को गोमती नगर में परिवार कल्याण के दूसरे CMO बीपी सिंह की हत्या कर दी गई थी।
जिसके बाद मामले की जांच करने के बाद जून 2011 को मड़ियांव इलाके से यूपी एसटीएफ ने शूटर आनंद प्रकाश तिवारी, विनोद शर्मा और साजिशकर्ता आरके वर्मा को गिरफ्तार किया था। यूपी एसटीएफ को आनंद प्रकाश के पास से दो पिस्टल बरामद हुईं थी।
लंबी चली सुनवाई के बाद आज ADJ-2 कोर्ट ने सीएमओ हत्याकांड में शामिल शूटर आनंद प्रकाश तिवारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने पचास हजार का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं साक्ष्यों के अभाव में विनोद शर्मा और रामकृष्ण वर्मा को बरी कर दिया गया। दोनों पर आरोप तय नहीं हो सके थे।
एक शूटर एनकाउंटर में हुआ था ढेर
हत्याकांड से जुड़ा एक शूटर एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। जबकि अंशू दीक्षित पेशी के दौरान फरार हो गया था। आनंद प्रकाश और रामकृष्ण वर्मा के खिलाफ जांच चल रही थी। आखिर में शूटर आनंद प्रकाश दोषी साबित हुआ। जबकि, रामकृष्ण वर्मा और विनोद शर्मा निर्दोष पाए गए थे।
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