UP: माफिया बृजेश सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 7 लोगों की हत्या के मामले में सुनाया अहम फैसला

Sandesh Wahak Digital Desk : पूर्वांचल के माफिया और पूर्व MLC बृजेश सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंदौली हत्याकांड केस में बड़ी राहत देते हुए बृजेश सिंह को बरी कर दिया है।

इसी मामले में हाईकोर्ट ने बृजेश सिंह के साथ आरोपी बनाए गए चार लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। गौरतलब है कि यह चारों आरोपी भी बृजेश सिंह के साथ निचली अदालत से बरी हो गए थे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 आरोपी देवेंद्र सिंह, वकील सिंह, राकेश सिंह और पंचम सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इन चारों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त आधार है। इसलिए इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है।

आपको बता दें कि एक ही परिवार के सात लोगों की सामूहिक हत्या में इन्हीं चारों आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा है कि इन चारों आरोपियों को छोड़ा जाना सही नहीं था। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस अजय भनोट की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है।

इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 9 नवंबर को अपना जजमेंट सुरक्षित रख लिया था। पीड़ित परिवार की महिला हीरावती और यूपी सरकार ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने साल 2018 में दिए गए फैसले में माफिया बृजेश सिंह समेत सभी 13 आरोपियों को बरी कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया था।

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