ट्रंप सरकार का अल्टीमेटम- अमेरिका में 30 दिन से ज्यादा रुकना पड़ा भारी, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो जुर्माना और जेल

Sandesh Wahak Digital Desk: अमेरिका में रह रहे विदेशी नागरिकों के लिए ट्रंप सरकार ने सख्त चेतावनी जारी की है। होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) ने एक नए आदेश में कहा है कि यदि कोई विदेशी नागरिक अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रहता है और संघीय सरकार के साथ पंजीकरण नहीं कराता है, तो उसे भारी जुर्माना और जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है।

DHS ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप और सेक्रेटरी नोएम का अवैध विदेशियों को स्पष्ट संदेश है – अभी निकल जाओ, वरना जेल होगी।” विभाग ने कहा कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक स्वेच्छा से देश छोड़ दें, अन्यथा उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

कौन होंगे प्रभावित?

हालांकि यह आदेश सीधे तौर पर वैध वीजा धारकों को प्रभावित नहीं करता, जैसे कि एच-1बी वीजा या छात्र वीजा पर अमेरिका आए लोग। लेकिन अगर कोई एच-1बी वीजा धारक अपनी नौकरी खो देता है और छूट अवधि समाप्त होने के बाद भी अमेरिका में रुकता है, तो उसे इस नियम के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उस पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

कितना देना होगा जुर्माना?

सरकार के मुताबिक, बिना रजिस्ट्रेशन किए 30 दिन से अधिक अमेरिका में रुकने पर प्रतिदिन 998 डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कुछ मामलों में यह जुर्माना 5,000 डॉलर तक भी हो सकता है। इसके अलावा जेल की सजा का प्रावधान भी है। सरकार ने यह भी बताया कि जो लोग स्वदेश लौटने का खर्च नहीं उठा सकते, उन्हें सब्सिडी वाली रिटर्न फ्लाइट की सुविधा दी जा सकती है।

बता दे, इस सख्त कदम को अमेरिका में बढ़ते अवैध प्रवास को रोकने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

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