‘यह बहुत गलत तरीके से संसद में पास किए गए’, नए आपराधिक कानूनों पर बोलीं डिंपल यादव

Sandesh Wahak Digital Desk: तीन नए आपराधिक कानून आज से लागू कर दिए गए हैं। जिसके तहत यूपी के अमरोहा में पहला केस दर्ज किया गया है। इस बीच सपा सांसद डिंपल यादव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि यह कानून बहुत गलत तरीके से संसद में पास किए गए हैं। इन कानूनों पर कोई चर्चा नहीं है। सपा सांसद ने कहा कि अगर कोई विदेशों में भी अपने अधिकारों को लेकर विरोध करता है। तो उन पर भी ये कानून लागू होंगे।

सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि अगर कोई विदेशों में भी अपने अधिकारों को लेकर विरोध करता है। तो उन पर भी ये कानून लागू होंगे। कहीं न कहीं यह कानून पूरे देशवासियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। एक जुलाई 2024  यानि आज से से तीन नए कानून (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) लागू हो गए हैं।

पीड़ित पक्ष को कोर्ट में मिलेगा बोलने का अवसर

नए कानून के तहत अब न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए पीड़ित को कोर्ट में अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा। न्यायालय पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना मुकदमा वापस लेने की सहमति नहीं देगा।

नए कानूनों में ऐसे कई प्रवधान किए गए हैं। जो न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं। समयबद्ध न्याय के लिए पुलिस व कोर्ट के लिए सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। अंग्रेजों के बनाए कानून खत्म हुए तो पहली बार छोटे अपराधों में सजा के तौर सामुदायिक सेवा का भी प्रविधान किया गया है।

पुलिस विवेचना में अब तकनीक का उपयोग अधिक से अधिक होगा। इसके लिए डिजिटल साक्ष्यों को पारंपरिक साक्ष्यों के रूप में मान्यता दी गई है। ई-एफआईआर व जीरो एफआईआर की भी व्यवस्था की गई है। आतंकवाद व संगठित अपराध जैसे नए विषय भी जोड़े गए हैं।

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