जल्लीकट्टू पर नहीं लगेगा कोई प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया
Sandesh Wahak Digital Desk : तमिलनाडु में जल्लीकट्टू (सांडों को काबू में करना), कर्नाटक में कंबाला (भैंसे की दौड़) और महाराष्ट्र के बैलगाड़ी दौड़ जैसे पारंपरिक खेलों को अनुमति दिए जाने के मामले मे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज बड़ा फैसला दे दिया है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कानून में किए गए संशोधन को वैध बताया है।
वहीं कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि तीनों राज्यों की ओर से इस संबंध कानून में किए गए संशोधन वैध हैं, इसी के साथ कोर्ट ने इन खेलों को क्रूरता से नहीं संस्कृति से जुड़ा हुआ बताया है।
वहीं पांच जजों की संविधान पीठ ने तीनों राज्यों में जानवरों से जुड़े खेल को सांस्कृतिक विरासत माना है, वहीं याचिकाकर्ताओं ने इन खेलों की अनुमति देने वाले राज्यों के कानूनों की वैधता को चुनौती दी थी। याचिका में दावा किया गया था कि इन खेलों में पशुओं के साथ क्रूरता होती है, वहीं 2014 मे सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया था।
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