क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े इस नियम में होगा बदलाव, जानें इसके बारे में
Sandesh Wahak Digital Desk : अक्सर कई तरह के पेमेंट हम और आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करते हैं, अगर आने वाले दिनों में आप भी विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं या इंटरनेशनल पेमेंट करने वाले हैं। तो यह खबर आपके लिए है, जहाँ सरकार ने 7 लाख रुपये तक के ऐसे भुगतान पर टीसीएस नहीं लेने का फैसला लिया है।
बता दें विदेश यात्रा के दौरान क्रेडिट कार्ड से किए गए हर भुगतान पर टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स लगेगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोक सभा में फाइनेंस बिल 2023 को पेश करते हुए इस बारे में जानकारी दी थी। जहाँ उन्होंने कहा था कि विदेश यात्राओं के दौरान क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले पेमेंट को लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के दायरे में लाने पर विचार किया जा रहा है, जिसके लिये रिजर्व बैंक को कहा गया है कि वह ऐसे भुगतान को एलआरएस के दायरे में लाने के तरीकों पर गौर करे।
वहीं विदेश यात्राओं के दौरान क्रेडिट कार्ड से किए गए पेमेंट अभी एलआरएस के दायरे में नहीं आते हैं, इस तरह ऐसे पेमेंट टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स से बच जाते हैं। इस कारण रिजर्व बैंक से कहा गया था कि ऐसे सभी पेमेंट को एलआरएस और टीसीएस के दायरे में लाने के बारे में तरीकों पर विचार किया जाए।
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