ITR भरने की अंतिम तारीख है 31 जुलाई, देर की तो भरना पड़ सकता है इतना जुर्माना
Sandesh Wahak Digital Desk: वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए आप 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भर सकते हैं। दूसरी ओर ऐसे में अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कई तरह के सरकारी छूट से वंचित हो सकते हैं, इसके साथ ही लेट फाइन भी भरना पड़ सकता है। दूसरी ओर जो 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करेंगे ऐसे टैक्सपेयर्स को लेट फीस देनी होगी।
वहीं अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। इसके साथ ही अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे।
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