तेजस्वी यादव को महंगा पड़ा गुजरातियों को ऐसा बोलना, अहमदाबाद कोर्ट ने जारी किया समन
Sandesh Wahak Digital Desk: अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को समन जारी किया है. दरअसल, गुजरात के लोगों के लिए ‘ठग’ शब्द के इस्तेमाल को लेकर तेजस्वी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया था. आरजेडी के वरिष्ठ नेता पर आरोप है कि उन्होंने ‘केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं’ वाला बयान दिया था. उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
वहीं, शिकायत करने वाले के वकील प्रफुल्ल आर पटेल ने कहा कि कोर्ट ने उन्हें समन जारी करते हुए 22 सितंबर को उपस्थित होने के लिए कहा है. उनका कहना है कि शिकायतकर्ता को इससे बहुत ठेस पहुंची है.
#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: "On defamation case against Tejashwi Yadav, for using 'thugs' word for Gujaratis, the Court has issued summons to him and has asked him to be present in court on 22nd September…", says Advocate Praful R Patel, Complainant's lawyer pic.twitter.com/wIAgQXus1o
— ANI (@ANI) August 28, 2023
बता दें कि कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 202 के तहत तेजस्वी यादव के खिलाफ जांच की थी. अहमदाबाद स्थित 69 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी हरेश मेहता ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत के जरिए तेजस्वी को समन जारी करने का पर्याप्त आधार पाया गया. मेहता ने इस साल 21 मार्च को बिहार के पटना में मीडिया के सामने दिए गए डिप्टी सीएम के बयान का सबूत कोर्ट में पेश कर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी.
शिकायतकर्ता ने कहा कि पूरे गुजराती समुदाय को ‘ठग’ कहने वाला बयान मीडिया के सामने दिया गया था. यह सभी गुजरातियों को सार्वजनिक रूप से बदनाम और अपमानित करता है. हरेश मेहता ने तेजस्वी यादव के खिलाफ अधिकतम सजा की मांग की है.