Swati Maliwal Case: बिभव कुमार को 3 दिन की कस्टडी, दिल्ली पुलिस ने पेश की थी ये दलील

Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़े मारपीट मामले में बिभव कुमार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने बिभव कुमार को तीन दिन की पुलिस कस्टडी का आदेश दिया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने दलील दी थी कि बिभव कुमार ने वीडियो बनाकर फोन को फॉर्मेट किया था।

बता दें कि दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि 18 मई को विभव को गिरफ्तार किया गया था। इस लिहाज से ‘हम 1 जून तक जरूरत के मुताबिक कभी भी उन्हें पुलिस हिरासत में देने की मांग कर सकते हैं।

बिभव के वकील ने कहा कि अदालत के सामने केस की डायरी रखी जाए। अदालत को केस डायरी को देखना चाहिए कि क्या ये क्रमबद्ध है। उसको देखने के बाद ही मजिस्ट्रेट साहब को उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है। सारे पेज पहले से ही क्रम में हैं।

सरकारी वकील ने उठाया सवाल

सरकारी वकील ने सवाल उठाया कि इस केस में ये मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट भी जमानत याचिका पर सुनवाई कर उचित आदेश देने में समर्थ थे। लेकिन विभव ने जमानत के लिए एएसजे अदालत का रुख किया। क्या विभव का केस दूसरे लोगों से अलग है? सरकारी वकील ने सवाल उठाया कि आरोपी के वकील कैसे जज को निर्देश दे सकते हैं कि वो केस डायरी को देखकर हस्ताक्षर करें।

अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार के वकील ने दिल्ली पुलिस की पांच दिन की रिमांड की मांग का विरोध किया था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमको बिभव के दूसरे फोन का पता करना है। पता करना है कि क्या उन्होंने घटना का वीडियो बनाया था या नहीं। इस पर बिभव के वकील ने कहा कि कन्फ्रंट किससे करवाना है ये भी कुछ नहीं पता।

दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार के टॉर्चर के आरोपों को खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि आरोप गलत है। जब पहली बार रिमांड के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था। तो अदालत ने यह सवाल पूछा था और परिवार के सदस्यों को मिलने की इजाजत दी गई थी।

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