गोधरा कांड में Supreme Court का बड़ा फैसला, ट्रेन कोच जलाने के 8 दोषियों को मिली जमानत
21 साल पहले गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की बोगी में आग लगाने वाले 8 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जमानत दे दी है। हालांकि चार अन्य दोषियों की जमानत अर्जी उनकी भूमिका को देखते हुए खारिज कर दी गई थी।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला दिया है। पीठ का कहना है कि आठ दोषियों को इस आधार पर जमानत दी गई कि उन्होंने 17 साल से अधिक समय जेल में बिताया है। इन आठ दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली थी।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बीते सोमवार को इन आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी थी। सभी आरोपियों को ट्रायल कोर्ट से फांसी की सजा मिली थी, हालांकि गुजरात हाईकोर्ट ने बाद में सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
गुजरात सरकार ने सोमवार को दोहराया कि गोधरा ट्रेन कोच जलाने के मामले के दोषी गंभीर अपराधों में शामिल थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि आरोपी ने ट्रेन के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था। हालांकि, दोषियों के वकीलों ने कहा कि उन्होंने 17 साल जेल में काटे हैं।
बता दें कि 27 फरवरी, 2002 को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बों में आग लगा दी गई थी। इस अग्निकांड में 58 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क गए थे।
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