अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, लिखित दलीलों की मांग

Sandesh Wahak Digital Desk : अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, जहां कोर्ट ने सोमवार तक सभी पक्षों से लिखित दलीलें मांगी हैं। आज शुक्रवार, 24 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। CJI ने कहा कि हमें अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को तथ्यात्मक रूप से सही मानने की जरूरत नहीं है।

हिंडनबर्ग यहां मौजूद नहीं है, हमने SEBI से जांच करने को कहा है। वहीं मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI ने कहा कि वह जांच के लिए अब और समय नहीं मांगेगी। 8 महीने से वो इस मामले की जांच कर रही है। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडाणी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए थे।

केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इसके अलावा मार्केट रेगुलेटर SEBI (भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड) को भी जांच करने के लिए कहा था लेकिन सेबी अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई है। SEBI की ओर से अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपे जाने के कारण बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी।

इसमें अवमानना ​​की कार्रवाई करने की मांग की गई थी। जनहित याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने कहा था कि SEBI को दी गई समय सीमा के बावजूद वह अदालत के निर्देशों का पालन करने में विफल रही है और अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

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