बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई योगी सरकार को फटकार, 25 लाख का मुआवजा देने का निर्देश

Sandesh Wahak Digital Desk: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को यूपी की योगी सरकार को बुलडोजर एक्शन मामले में फटकार लगाते हुए 25 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

बता दें कि ये पूरा मामला यूपी के महाराजगंज जिले का है। जहां 2019 में सड़क चौड़ीकरण के लिए घरों को बुलडोजर से गिराया गया था। इस मामले में मनोज टिबरेवाल आकाश की तरफ से याचिका दायर की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर रहा था। मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के अधिकारियों को 25 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के रुख पर नाराजगी भी जताई। भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से कहा कि महाराजगंज जिले में अवैध तरीके से मकान गिराने से संबंधित मामले में जांच कराई जाए।

पीठ 2019 में सड़क चौड़ी करने की एक परियोजना के लिए मकान गिराए जाने से संबंधित मामले में सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते कि बुलडोजर लेकर आएं और रातों रात मकान गिरा दें।

उचित प्रक्रिया का नहीं हुआ पालन

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पूरी तरह से मनमानी है, उचित प्रक्रिया का पालन कहां किया गया है? हमारे पास हलफनामा है, जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था। हम इस मामले में दंडात्मक मुआवजा देने के इच्छुक हो सकते हैं। क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा?

याचिकाकर्ता के वकील ने मामले की जांच का आग्रह किया। सीजेआई ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कितने घर तोड़े? राज्य के वकील ने कहा कि 123 अवैध निर्माण थे। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि आपके यह कहने का आधार क्या है कि यह अनाधिकृत था, आपने 1960 से क्या किया है, पिछले 50 साल से क्या कर रहे थे, बहुत अहंकारी, राज्य को एनएचआरसी के आदेशों का कुछ सम्मान करना होगा। आप चुपचाप बैठे हैं और एक अधिकारी के कार्यों की रक्षा कर रहे हैं।

सीजेआई ने कहा कि वार्ड नंबर 16 मोहल्ला हामिदनगर में स्थित अपने पैतृक घर और दुकान के विध्वंस की शिकायत करते हुए मनोज टिबरेवाल द्वारा संबोधित पत्र पर स्वत: संज्ञान लिया गया था।  रिट याचिका पर नोटिस जारी किया गया था।

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