Supreme Court: संपत्तियों के ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरु
Sandesh Wahak Digital Desk: देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत की जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ कर रही है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर 1 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मैं 3 राज्य यूपी, मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकार की ओर से पेश हो रहा हूं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देश पूरे भारत में तैयार किए जाएंगे। मेरे पास कुछ सुझाव हैं।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने 17 सितंबर को कहा था कि उसकी अनुमति के बगैर एक अक्टूबर तक आरोपियों समेत अन्य लोगों की संपत्तियों को नहीं गिराया जाएगा।
पीठ ने कहा था कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो यह हमारे संविधान के ‘मूल्यों’ के विरुद्ध है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि उसका आदेश सड़कों, फुटपाथ, रेलवे लाइन या जलाशयों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर बने अनधिकृत ढांचों पर लागू नहीं होगा और साथ ही उन मामलों पर भी लागू नहीं होगा जिनमें अदालत ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है।
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