स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल या पीजी में रहना होगा महंगा, सरकार लेगी इतने प्रतिशत जीएसटी
Sandesh Wahak Digital Desk: जीएसटी से जुड़ी एक ताजा खबर सामने आ रही है, वहीं अगर कोई व्यक्ति हॉस्टल में रेंट या किसी पेइंग गेस्ट अकॉमोडेशन के लिए पेमेंट करता है, तब उसे 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना पड़ सकता है।
बता दें कि यह नया फैसला कर्नाटक में जीएसटी-अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स ने दिया है, जहाँ दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए जीएसटी-एएआर ने ये फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार जीएसटी-एएआर का कहना है कि हॉस्टल के लिए चुकाया गया रेंट जीएसटी छूट के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि ये कोई रेजिडेंशियल रहवास नहीं है।
कर्नाटक के श्रीसांई लग्जीरियस स्टे एलएलपी के एक मामले की सुनवाई करते हुए जीएसटी-एएआर ने कहा कि जीएसटी के तहत किसी रेजिडेंशियल ड्वैलिंग के लिए रेंट पर जीएसटी छूट उपलब्ध है।
आगे जीएसटी-एएआर ने कहा कि हॉस्टल अकॉमोडेशन को 17 जुलाई 2022 तक ही जीएसटी से छूट प्राप्त थी, वह भी प्रतिदिन 1000 रुपये से कम किराया होने की वजह से, वहीं अब हॉस्टल अकॉमोडेशन पर 12 प्रतिशत का जीएसटी देना होगा। दूसरी ओर जीएसटी-एएआर के इस फैसले के बाद हॉस्टल या पीजी में रहने वाले स्टूडेंट्स का खर्च बढ़ जाएगा।
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