राज्यकर्मियों को 31 दिसंबर तक देना होगा संपत्ति का ब्योरा, योगी सरकार का बड़ा फैसला

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 दिसंबर तक अपनी संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने का निर्देश दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा के भीतर जानकारी न देने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके प्रमोशन पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

सरकार की ओर से जारी पत्र में सभी राज्य कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा पोर्टल पर अपलोड करें। यह प्रक्रिया जनवरी 2025 से शुरू होने वाले नए वर्ष के लिए आवश्यक जानकारी को अपडेट करने के उद्देश्य से की जा रही है।

नियम पालन न करने पर कार्रवाई

सरकार ने चेतावनी दी है कि जो कर्मचारी निर्धारित समय तक संपत्ति का विवरण नहीं देंगे, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील) नियमावली के तहत कार्रवाई होगी। ऐसे कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ भी नहीं मिलेगा।

इससे पहले भी राज्यकर्मियों से संपत्ति का ब्योरा मांगा गया था, लेकिन लापरवाही के कारण यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अब एक बार फिर सरकार ने 31 दिसंबर 2024 की समयसीमा तय करते हुए निर्देश दिया है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी चल-अचल संपत्तियों का विवरण अवश्य अपलोड करें।

मानव संपदा पोर्टल की भूमिका

मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों की संपत्ति का ब्योरा अपलोड करना इस पहल का अहम हिस्सा है। 2024 के ब्योरे को जनवरी 2025 से पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। इसके लिए सभी कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से राज्य के कर्मचारी और अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। अब यह देखना होगा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कितने कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्योरा जमा करते हैं।

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