Spicejet को मिला झटका, अब भरने होंगे इतने करोड़

Sandesh Wahak Digital Desk: देश की बड़ी एयरलाइन स्पाइसजेट को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पाइसजेट की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखते हुए सिंगल जज के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। वहीं इसमें स्पाइसजेट को सन ग्रुप के प्रमोटर कलानिधि मारन को 270 करोड़ से ज्यादा पैसा वापस करने का निर्देश दिया गया था।

जानकारी के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अब कलानिधि मारन को 270 करोड़ रुपये लौटाने होंगे, जहाँ जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि वह 13 फरवरी, 2023 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मद्देनजर आदेश पर रोक नहीं लगा सकती है।

वहीं दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने 31 जुलाई, 2023 को ट्रिब्यूनल द्वारा जारी एवार्ड को बरकरार रखा था, इसके साथ ही सिंगल जज के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने आज अंतरिम राहत आवेदन खारिज कर दिया, वहीं कोर्ट ने अपील पर नोटिस जारी किया है।

बता दें कि मारन और स्पाइसजेट के बीच विवाद 2015 से शुरू हुआ जब अजय सिंह ने मारन से स्पाइसजेट को वापस खरीद लिया था, वहीं मारन ने 2015 में एयरलाइन में अपनी 58.46% हिस्सेदारी अजय सिंह को दे दी थी।

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