सपा विधायक इरफान सोलंकी को हुई 7 साल की सजा, जल्द छिनेगी विधायक की कुर्सी
UP News : सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर की MP/MLA कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी केस में 7 साल की सजा सुनाई है, वहीं 30 हजार 500 का जुर्माना भी लगाया गया। बता दें महराजगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इरफान की पेशी हुई, इसी केस में इरफान 2 दिसंबर, 2022 से जेल में बंद हैं।
इरफान के भाई रिजवान सोलंकी के अलावा उसके साथियों इजराइल आटावाला, मो. शरीफ और शौकत अली को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। रिजवान पर 30 हजार 500 और बाकी 3 दोषियों पर 29 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं सजा सुनाए जाने के समय इरफान को छोड़कर चारों दोषी कोर्ट में मौजूद रहे। इससे पहले शुक्रवार को दोपहर में चार दोषियों रिजवान सोलंकी, इजराइल आटावाला, मो. शरीफ और शौकत अली को प्रिजन वैन से कोर्ट लाया गया।
7 साल की सजा होने के बाद अब कानपुर की सीसामऊ सीट से इरफान की विधायक की कुर्सी भी चली जाएगी। वहीं, फैसला सुनाने से पहले सभी दोषियों के परिजनों को कोर्ट परिसर से बाहर कर दिया गया। कोर्ट परिसर में हंगामे के चलते पुलिस ने सभी को जबरन बाहर निकाला। रिजवान सोलंकी ने कोर्ट से बाहर निकलते हुए कहा- हम लोग बेगुनाह हैं।
हम अखिलेश यादव के साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे। हम लोगों से जिस तरह से 30 साल की सीट छीनने का काम किया जा रहा है, उसमें कोई कामयाब नहीं होगा। मुझे अल्लाह की तरफ से इंसाफ मिलेगा। उच्च न्यायालय में हम सभी लोग बरी होंगे।
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