Lucknow में 13 नवंबर तक लागू रहेगा Section 163, पढ़िए क्या हुआ बैन

Lucknow News : राजधानी में त्योहारों को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से 15 सितम्बर से लेकर 13 नवंबर तक धारा 163 को लागू कर दिया गया है। बताते चलें कि इस अवधि में बारावफात, ईद-ए-मिलाद, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी, महात्मा गांधी जयंती, शारदीय नवरात्र सहित अन्य त्योहारों, और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और संगठनों के धरना प्रदर्शन के चलते धारा 163 को लागू कर दिया गया है।

बता दें कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 पूर्व में इंडियन पीनल कोड की धारा 144 थी। धारा 163 के तहत विधान भवन व सरकारी कार्यालयों के ऊपर व एक किमी परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना मना होगा। शहर के अंदर तेज धार वाले तथा नुकीले शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ व हथियार तथा आदि लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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