SEBI का स्टॉक ब्रोकर्स को बड़ा निर्देश, कहा-धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकने का करें इंतजाम
Sandesh Wahak Digital Desk : सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने देश के तमाम स्टॉक ब्रोकर्स के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किया है. मार्केट रेगुलेटर ने सभी शेयर ब्रोकर्स को आदेश दिया है कि वे संस्थागत तौर पर ऐसे इंतजाम करें, जिससे शेयर ब्रोकिंग के दौरान होने वाली धोखाधड़ी और मार्केट के दुरुपयोग की पहचान करके निवेशकों को उससे बचाया जा सके.
सेबी ने यह निर्देश गुरुवार को जारी एक सर्कुलर के जरिए दिया है. मार्केट रेगुलेटर ने अपने सर्कुलर में कहा है कि इस नए दिशानिर्देश पर अमल करने के लिए जरूरी स्टैंडर्ड और ऑपरेशनल डिटेल स्टॉक ब्रोकर्स के इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फोरम (Industry Standards Forum – ISF) द्वारा सेबी की सलाह के आधार पर तैयार किए जाएंगे.
SEBI के नए सर्कुलर में क्या है
सेबी ने अपने नए सर्कुलर में कहा है कि सभी स्टॉक ब्रोकर्स को कारोबारी गतिविधियों और इंटर्नल कंट्रोल सिस्टम की निगरानी के लिए एक सिस्टम बनाना होगा. इसके साथ ही उन्हें किसी गड़बड़ी का खुलासा करने वालों की मदद और सुरक्षा के लिए एक व्हिसल-ब्लोअर पॉलिसी भी बनानी होगी.
सेबी ने यह सर्कुलर “सेबी स्टॉकब्रोकर्स संशोधन रेगुलेशन्स 2024” पर अमल करने के लिए जारी किया है. इस संशोधित नियमों का उद्देश्य बाजार में किसी तरह ही गड़बड़ी की रोकथाम करना और निवेशकों की सुरक्षा के ऊंचे स्टैंडर्ड का पालन सुनिश्चित करना है.
Also Read : Unacademy Layoff : 250 कर्मचारियों की छंटनी, CEO गौरव मुंजाल ने कही यह बात