Bulldozer Action: प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर SC सख्त, याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख मुआवजा देने का आदेश

Supreme Court On Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में 2021 में हुए बुलडोजर एक्शन पर आज (1 अप्रैल) बड़ा फैसला सुनाया है.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट ऑथोरिटी (PDA) को 5 याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है.
आपको बता दें कि यह मुआवजा 6 सप्ताह के भीतर दिया जाएगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिराना गलत था. और इसे अवैध माना है.
SC ने कहा कि यह मुआवजा इसलिए भी जरूरी है. ताकि भविष्य में सरकारें बिना उचित प्रक्रिया के लोगों के मकान गिराने से परहेज करें. जजों ने हाल ही में सामने आए एक वीडियो का भी हवाला दिया, जिसमें गिरती हुई झोपड़ी से एक बच्ची अपनी किताबें लेकर भाग रही थी.
अंबेडकर नगर का वीडियो हुआ था वायरल
दरअसल, 23 मार्च को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था इस वायरल वीडियो में एक बच्ची बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान अपनी झोपड़ी की तरफ दौड़ते हुए दिखाई दे रही है. बच्ची झोपड़ी के पास पहुंचकर अपनी किताबें लेकर जल्दी से बाहर आती है.
SC ने पहले भी दिया था इसी तरह का फैसला
आपको बता दें कि इससे पहले 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी. पीड़ितों का कहना था कि राज्य सरकार ने गलती से उनकी ज़मीन को गैंगस्टर अतीक अहमद की संपत्ति मान लिया. इसके कारण प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और तीन अन्य लोगों के घर गिरा दिए गए.