SC ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में SBI से मांगा जवाब, बोले – चुनाव आयोग को दिए डेटा में बॉन्ड नंबर क्यों नहीं है
Sandesh Wahak Digital Desk : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े केस में SBI को नोटिस जारी किया है, जहां कोर्ट का कहना है कि कॉन्स्टि्यूशन बेंच के फैसले में स्पष्ट कहा गया था कि चुनावी बाॅन्ड की पूरी डीटेल, खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी समेत दी जाए। वहीं एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया है।
इसके लिए लिए कोर्ट ने 18 मार्च तक जवाब मांगा है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में SBI की याचिका पर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। कोर्ट ने कहा था- SBI 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे। इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करे।
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही SBI को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था। वहीं 4 मार्च को SBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था।
इसके अलावा कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की उस याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें 6 मार्च तक जानकारी नहीं देने पर SBI के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की गई थी।
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