SC On Shambhu Border: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लगाई फटकार, कहा- ‘हम कह रहे हैं…’

Supreme Court On Shambhu Border: शंभु बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेडिंग हटाने का निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई. दरअसल, कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार से सवाल किया कि वो राजमार्ग को कैसे अवरुद्ध कर सकती है? हम कह रहे हैं कि अंबाला के पास वाले शंभु बॉर्डर पर लगाए गए अवरोधक हटाओ और ट्रैफिक नियंत्रित करो.

SC On Shambhu Border

सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे 22 वर्षीय युवक की मौत की न्यायिक जांच के खिलाफ हरियाणा की याचिका पर सुनवाई टालते हुए ये टिप्पणी की. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने यह निर्देश उस समय दिया जब हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि हम हाईकोर्ट के 10 जुलाई के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया में है.

आपको बता दें कि हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर बैरिकेडिंग हटा कर शंभु बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया था. दरअसल, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान 13 फरवरी से शंभू बार्डर पर डेरा डाले हुए हैं.

किसानों की क्या मांग है?

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के पक्ष में दिल्ली की ओर बढ़ने की घोषणा की थी. इसके बाद हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नयी दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेडिंग कर दी थी.

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