Sanjay Raut: संजय राउत को 15 दिन की जेल, मानहानि मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा
Sandesh Wahak Digital Desk: मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को BJP के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को दोषी करार दिया। कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट ने संजय राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया है। बता दें कि मेधा सोमैया ने राउत के खिलाफ धारा 499 (किसी तरह का आरोप लगाना या प्रकाशित करना) और 500 (मानहानि) के तहत कार्रवाई की मांग की थी। राउत ने उन पर और उनके NGO युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया है।
सोमैया द्वारा दायर शिकायत में कहा गया है कि 15 अप्रैल 2022 और उसके बाद संजय राउत ने उनके खिलाफ मीडिया में दुर्भावनापूर्ण और अनुचित बयान दिए। इन बयानों को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए प्रकाशित और प्रसारित किया गया। शिकायत में कहा गया है कि उक्त दुर्भावनापूर्ण बयान उसी दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हुए और बड़े पैमाने पर लोगों ने इसे पढ़ा और सुना।
गौरतलब है कि सांसद संजय राउत ने किरीट सोमैया और उनकी पत्नी मेधा सोमैया पर गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा गया था कि किरीट सोमैया ने अपनी पत्नी की मदद से 100 करोड़ रुपये का टॉयलेट घोटाला किया था। इसपर किरीट सोमैया का बयान भी आया था। उन्होंने कहा कि अगर संजय राउत कोई सबूत देंगे तब ही वह जवाब देंगे।
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