Sambhal Masjid Controversy: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालत की सुनवाई पर लगाई रोक, दी नई तारीख

Sandesh Wahak Digital Desk: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के शाही जामा मस्जिद मामले में जिला अदालत की सुनवाई पर 25 फरवरी तक रोक लगा दी है। यह फैसला मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान लिया गया। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है, जबकि मस्जिद कमेटी को दो हफ्ते में अपना प्रत्युत्तर (रिज्वांइडर) दाखिल करना होगा।

बता दें कि जिले की शाही जामा मस्जिद की इंतजामियां कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। उच्च न्यायालय ने सभी पक्षकारों से जवाब दाखिल करने को कहा है। पक्षकारों को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। पक्षकारों के जवाब पर मस्जिद कमेटी को दो सप्ताह के भीतर अपना रिज्वांइडर यानी प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा।

यह आदेश संभल की जिला अदालत में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर लागू होगा। जिसमें 19 नवंबर को हरिशंकर जैन और अन्य द्वारा शाही जामा मस्जिद के स्थान को पहले मंदिर होने का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया गया था। जिला अदालत ने इस मामले में सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी और चार लोगों की मौत हो गई।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को निर्धारित की है, जहां इस केस की फिर से सुनवाई की जाएगी। मुस्लिम पक्ष को इस फैसले से फौरी राहत मिली है। यह मामले को लेकर हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई।

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