नई सड़कों में सुरक्षा मानकों को सम्मिलित किया जाए : मण्डलायुक्त सौम्या अग्रवाल

Sandesh Wahak Digital Desk: बरेली मण्डलायुक्त सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में तथा पुलिस महानिरीक्षक डॉ. राकेश सिंह की उपस्थिति में आज मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयुक्त कार्यालय स्थित सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सुरक्षात्मक उपायों पर चर्चा की गई और कई अहम निर्देश दिए गए।

बैठक में मण्डल में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि मण्डल में 128 ब्लैक स्पॉट्स (खतरनाक सड़क क्षेत्र) हैं, जिनमें से 106 पर सुधारात्मक कार्य किए जा चुके हैं। हालांकि, बदायूं में दुर्घटनाओं की संख्या अन्य जनपदों की तुलना में अधिक है। इस पर कार्यदायी संस्थाओं ने बताया कि बदायूं से उसावां रोड पर सुरक्षात्मक कदम उठाए गए हैं, वहीं बदायूं से बिसौली रोड पर 6 ब्लैक स्पॉट्स हैं, जो दुर्घटनाओं के लिए प्रमुख कारण बनते हैं।

सौम्या अग्रवाल ने दिए ये निर्देश

मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि नई सड़कों की डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) में सुरक्षा मानकों को सम्मिलित किया जाए। उन्होंने बताया कि समस्त चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई जा रही है, जिसे एस.पी. सिटी के सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा। मण्डलायुक्त ने यह भी कहा कि यदि किसी जनपद से सीसीटीवी की डिमांड की जाती है, तो डिमांड लेटर उपलब्ध कराकर उसे परस्यू कराया जाए।

मण्डलायुक्त ने बरेली जनपद में किए गए कार्य की सराहना की और अन्य जनपदों को बरेली से सूची प्राप्त कर उसी के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में ओवर स्पीड, ड्रंक एंड ड्राइव, मोबाइल का उपयोग और रांग साइड ड्राइविंग हैं।

निर्देशों की समय सीमा

मण्डलायुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही नई सड़कों और उनकी लिंक रोडों के लिए सुरक्षात्मक उपायों को उनके एस्टीमेट (अनुमान) में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि अगले तीन महीनों में (30 जून 2025 तक) ब्लैक स्पॉट्स को हटाने का कार्य कराया जाए।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 100 फुटा रोडों पर शोल्टर बनाए जाएंगे और बीसलपुर चौराहे से हरूननगला रोड तथा कैण्ट स्थित सेंट मारिया रोड पर सुधारात्मक कार्य किए जाएंगे।

पेट्रोल पम्पों पर नए निर्देश

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पेट्रोल पम्पों पर यह नियम लागू किया जाए कि तब तक पेट्रोल नहीं दिया जाए जब तक दो पहिया सवार हेलमेट नहीं पहने हों। पेट्रोल पम्पों को इस नियम को लागू करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए गए हैं, और इस पर निगरानी के लिए एक महीने (30 अप्रैल 2025) का समय तय किया गया।

पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश

पुलिस महानिरीक्षक डॉ. राकेश सिंह ने इस अवसर पर कहा कि दुर्घटनाओं के बाद नहीं, बल्कि पहले से सुरक्षात्मक उपाय अपनाए जाने चाहिए। इसके लिए एआरटीओ और पुलिस के माध्यम से काम किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि ब्लैक स्पॉट्स बनने न पाएं।  बैठक में चारों जनपदों के एआरटीओ और संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे, जिन्होंने अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और आगामी कार्यों के लिए तैयारियां शुरू कर दीं।

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