‘काम पर लौटें नहीं तो कार्रवाई होगी’, RG Kar अस्पताल के डॉक्टर्स को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी

Kolkata Doctor Rape And Murder Case: कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर रही है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आपको काम पर लौटना होगा। नहीं तो कार्रवाई होगी। बता दें कि कोलकाता रेप-मर्डर मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कर रही है।

तो दूसरी ओर सीबीआई ने जांच पर अपनी रिपोर्ट बेंच को सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और उसकी हत्या की घटना के मामले में सोमवार को सीबीआई को जांच पर 17 सितंबर तक नई रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा सीलबंद लिफाफे में जमा की गई रिपोर्ट का अध्ययन किया।

सीबीआई ने जांच को लेकर अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की

मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा है कि प्रिंसिपल का घर कॉलेज से कितनी दूर है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज से 15 से 20 की मिनट की दूरी पर प्रिंसिपल का घर है। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि अस्पताल में हुए तोड़फोड़ के मामले अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। वहीं सीबीआई ने मामले में हुई अभी तक की जांच को लेकर अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है।

सीजेआई ने कहा कि डॉक्टर को वापस आकर ड्यूटी पर आने दें और हम उन्हें दी जाने वाली सभी सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा सीलबंद लिफाफे में जमा की गई रिपोर्ट का अध्ययन किया।

पीठ ने कहा, सीबीआई ने स्थिति रिपोर्ट जमा की है जिससे लगता है कि जांच प्रगति पर है। हम सीबीआई को नई स्थिति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश देते हैं। हम सीबीआई को उसकी जांच पर ‘गाइड’ नहीं करना चाहते। मेहता ने पीठ से कहा कि सीबीआई ने फोरेंसिक नमूने आगे जांच के लिए एम्स भेजने का फैसला किया है।

न्यायालय ने सीआईएसएफ कर्मियों को जरूरी सभी सुरक्षा संसाधन भी आज ही मुहैया कराने का निर्देश दिया। इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना के खिलाफ चिकित्सकों की हड़ताल के कारण 23 लोगों की मौत हो चुकी है।

हड़ताल की वजह से अब तक 23 लोगों की मौत

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार स्थिति रिपोर्ट पीठ के समक्ष जमा की। उन्होंने पीठ से कहा एक स्थिति रिपोर्ट जमा की गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट जमा की है। डॉक्टर हड़ताल पर हैं, इसलिए 23 लोगों की मौत हो चुकी है। पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी हैं और सुनवाई अभी जारी है।

उच्चतम न्यायालय ने 22 अगस्त को महिला चिकित्सक की अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने में देरी को लेकर कोलकाता पुलिस से नाराजगी जताई थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की प्रशिक्षु पीजी चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी।

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