मानहानि मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से राहत, केस बंद

Sandesh Wahak Digital Desk : बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि ‘भ्रामक विज्ञापन केस’ में राहत दी है। कोर्ट ने इस मानहानि केस को बंद कर दिया है।

पतंजलि के उत्पादों के बारे में भ्रामक विज्ञापन दिए जाने के मामले में बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की माफी स्वीकार करने के बाद कोर्ट ने मानहानि केस बंद कर दिया है।

योग गुरु बालकृष्ण और कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि अदालत ने रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा दिए गए वचनों के आधार पर अवमानना ​​कार्यवाही बंद कर दी है। 14 मई को शीर्ष अदालत ने अवमानना ​​नोटिस पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

21 नवंबर, 2023 के आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि अब से किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होगा।

पतंजलि आयुर्वेद ने कोर्ट से कहा था कि निर्मित और विपणन किए गए उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग से संबंधित किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

 

Also Read : UP Bypoll : अखिलेश यादव ने खेला बड़ा दांव, CM योगी के सामने मैदान में उतरे शिवपाल और अवधेश प्रसाद

Get real time updates directly on you device, subscribe now.