Rampur News: तंजीम फातिमा को बड़ी राहत, कोर्ट ने खत्म किया हमसफर रिसॉर्ट में बिजली चोरी का केस

Sandesh Wahak Digital Desk: सपा नेता आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने हमसफर रिसॉर्ट में बिजली चोरी के केस में तंजीम फातिमा का दोष मुक्त करार दिया है।

फातिमा ने जमा की गई 32 लाख रुपये की समन राशि के आधार पर केस को खत्म करने की अर्जी दी थी। सोमवार को न्यायालय ने सुनवाई के बाद मुकदमा खत्म कर दिया है। बता दें कि तंजीम फातिमा के खिलाफ शहर कोतवाली में 5 सितंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसमें आरोप था कि तंजीम के हमसफर रिसोर्ट में बिजली की चोरी हो रही थी। उस वक्त डूंगरपुर बिजलीघर के जेई ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

हाईकोर्ट से मिली थी बड़ी राहत

इसके बाद मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। तो वहीं इसी साल मई में तंजीम फातिमा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक केस में बड़ी राहत मिली थी। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 24 मई को कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दी थी।

जेल से बाहर आने के बाद तंजीम फातिमा ने कहा था कि न्याय की जीत हुई है। रामपुर की एक अदालत ने आजम खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को जालसाजी का दोषी पाया था। हालांकि  उच्च न्यायालय ने सभी को जमानत दे दी थी। मगर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की रिहाई नहीं हो पाई थी। इसकी वजह ये थी कि उनके खिलाफ और कई अन्य मामले भी चल रहे हैं।

स्थानीय कोर्ट की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद 28 अक्टूबर 2023 से तंजीम जेल में थीं। अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में कोर्ट ने उन्हें सात साल की कैद की सजा सुनाई थी। ये मामला 3 जनवरी 2019 का है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि आजम और उनकी पत्नी ने बेटे अब्दुल्ला के लिए दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे।

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