Raju Pal Murder Case : सीबीआई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, हत्याकांड में सभी छह आरोपियों को उम्रकैद की हुई सजा
Raju Pal Murder Case : बसपा विधायक राजू पाल हत्या के सात आरोपियों को सीबीआई लखनऊ की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जहां आरोपियों में माफिया अतीक अहमद के तीन शॉर्प शूटर फरहान, आबिद और अब्दुल कवि भी शामिल हैं। इसके साथ ही जावेद, इसरार, रंजीत पाल और गुल हसन को भी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
बता दें हत्याकांड के दो आरोपी माफिया अतीक अहमद और अशरफ की मौत हो चुकी है, वहीं छह आरोपियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है जबकि एक अन्य आरोपी फरहान को अदालत ने आर्म्स एक्ट में चार साल की सजा सुनाई है।
आपको बता दें राजू पाल हत्याकांड मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय ने 22 जनवरी 2016 को सीबीआई को सौंप दी थी, जहां पूजा पाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मामले की सीबीआई की जांच की गुहार लगाई थी। वहीं घटना के करीब 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी।
राजू पाल की हत्या के साथ उनके साथ मौजूद देवी लाल पाल और संदीप यादव की भी मौत हो गई थी। 20 अगस्त 2019 को सीबीआई ने कुल 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, एक आरोपी रफीक उर्फ गुलफुल प्रधान की मौत हो चुकी है।
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