राहुल गांधी हाजिर हो…, बरेली कोर्ट ने पेश होने के दिए निर्देश, जानिए पूरा मामला
Sandesh Wahak Digital Desk: बरेली जिले की एक अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी बयान को लेकर नोटिस जारी करके सात जनवरी को पेश होने के लिए कहा है।
अधिवक्ता वीरेन्द्र पाल गुप्ता ने बताया कि बरेली जिला एवं सत्र न्यायालय ने बयान को लेकर शनिवार को गांधी को नोटिस जारी किया और सुनवाई के लिए सात जनवरी 2025 की तारीख तय की।
बरेली के सुभाषनगर के निवासी और अखिल भारतीय हिंदू महासंघ के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने अधिवक्ताओं गुप्ता और अनिल द्विवेदी के जरिए राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए सांसद-विधायक अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने 27 अगस्त को निरस्त कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की गई।
दरअसल राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक बयान दिया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार के आने पर आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे। उसके आधार पर जिसकी भागीदारी अधिक होगी अगर उसकी संपत्ति कम है। तो कम आबादी वाले जिसकी संपत्ति अधिक है। उससे लेकर कम संपत्ति वालों को दी जाएगी। राहुल गांधी के बयान का चुनाव के दौरान भी काफी विरोध हुआ था।
जिसके बाद बरेली में राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया गया था। जिसमें अब जाकर एमपी एमएलए कोर्ट ने संज्ञान लिया है और राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
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