Modi Surname Case: राहुल गांधी की बढ़ सकती है दिक्कतें, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

Sandesh Wahak Digital Desk: मोदी सरनेम केस को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दिक्कतें फिर से बढ़ सकती हैं. दरअसल, लोकसभा सदस्यता बहाल किए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाई थी, जिसके बाद 7 अगस्त को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया था. वहीं, अब इस फैसले के खिलाफ यूपी की राजधानी लखनऊ के वकील अशोक पांडेय ने अर्जी दाखिल की है.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में अशोक पांडेय ने कहा कि एक बार यदि किसी सांसद या विधायक की सदस्यता आर्टिकल 102, 191 के तहत चली जाती है, तो फिर लोकसभा के स्पीकर को अधिकार नहीं है कि वह बहाल कर सके. वकील ने याचिका में कहा कि लोकसभा स्पीकर की ओर से जारी नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए. उन्होंने आगे कहा कि जब तक ऊपरी अदालत की ओर से सांसद की सजा को खत्म नहीं किया जाता, तब तक ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता. इसके अलावा, उन्हें दोबारा से काम करने की परमिशन भी स्पीकर की ओर से नहीं दी जा सकती.

याचिका में ये भी कहा गया है कि चुनाव आयोग को भी इस मामले में सीट खाली होने का नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था. उन्होंने कहा कि सीआरपीसी के सेक्शन 389 के तहत सिर्फ ऊपरी अदालत को ही यह अधिकार है कि वह किसी को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ सुनवाई करे और उसे मिली सजा पर रोक लगाए या फिर खत्म कर दे.

 

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