आरएसएस मानहानि केस में राहुल गांधी को HC से मिली बड़ी राहत, कोर्ट का फैसला किया रद्द

Sandesh Wahak Digital Desk : आरएसएस मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बांबे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक आरएसएस कार्यकर्ता को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति दी गई थी।

हीं हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को कानून के अनुसार मुकदमें को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने 2014 में भिवंडी में मजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि कांग्रेस नेता ने एक भाषण के दौरान झूठा और अपमानजनक बयान दिया था कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए संघ जिम्मेदार है।

मजिस्ट्रेट अदालत ने 2023 में कुंटे को राहुल गांधी के भाषण की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की अनुमति दी। राहुल का भाषण 2014 में दायर उनकी उस याचिका का हिस्सा था, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की थी। कांग्रेस नेता ने मजिस्ट्रेट के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की एकल पीठ ने कांग्रेस नेता की याचिका मंजूर कर ली। अदालत ने कहा कि याचिका स्वीकार की जाती है। विवादित आदेश और तदनुरूप दस्तावेज प्रदर्शित करने के आदेश को रद्द और खारिज किया जाता है।

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