इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहुल गांधी को झटका, इस मामले में अदालत ने खारिज की याचिका

Sandesh Wahak Digital Desk: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वीर सावरकर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्हें समन जारी कर जुर्माना लगाया गया था।

हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनके पास सत्र अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने का विकल्प है, और इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस मामले पर वर्तमान में सुनवाई नहीं की जा सकती।

वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी पर 200 रुपये का हर्जाना लगाया गया था। वादी नृपेंद्र पांडेय ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के अकोला में एक सार्वजनिक मंच पर वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

इसके अलावा, उन्होंने देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान किया था। याचिका में यह भी कहा गया कि राहुल गांधी ने सावरकर को “अंग्रेजों का पेंशनर” और अन्य अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया था।

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