Prayagraj : केशव मौर्य से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने रिजर्व किया फैसला

Sandesh Wahak Digital Desk : डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से अपने बयान में संगठन को सरकार से बड़ा बताए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना जजमेंट रिजर्व किया है।

जानकारों के अनुसार अब जनहित याचिका की पोषणीयता पर अदालत अपना फैसला सुना सकती है। बताते चलें कि अधिवक्ता मंजेश कुमार यादव की ओर से दाखिल की गई जनहित याचिका में कहा गया है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संवैधानिक पद पर रहते हुए गत 14 जुलाई को सार्वजनिक तौर पर एक बयान दिया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार से बड़ा पार्टी का संगठन होता है।

इस याचिका में कहा गया कि उनका यह बयान संवैधानिक पद की गरिमा और सरकार की पारदर्शिता और शुचिता पर सवालिया निशान खड़े करता है। याची अधिवक्ता ने याचिका में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों का भी जिक्र किया है।

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