सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए लेनी होगी अनुमति, रैली और जनसभा के लिए 48 घंटे पहले करें आवेदन
Lucknow Election News : लखनऊ में चुनाव व्यय प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की बैठक हुई। इसमें कहा गया कि एफबी, इंस्टाग्राम या एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रचार के लिए पहले परमिशन लेनी होगी। साथ ही सभी तरह के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
चुनाव प्रचार के लिए अनुमति लेना अनिवार्य
बैठक में व्यय प्रेक्षक लखनऊ ने कहा कि बिना अनुमति कोई जनसभा, रैली या निर्वाचन संबंधित प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है।
मोहनलालगंज के प्रेक्षक ने कहा कि जितने वाहनों की अनुमति ली गई है, उतने ही गाड़ियां प्रयोग करनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है।
सोशल मीडिया के लिए भी अनुमति ज़रूरी
सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कोई भी प्रत्याशी कंटेंट को बिना अप्रूव कराए अपलोड नहीं कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि समय-समय पर वाट्सअप ग्रुप के जरिए सभी सूचनाएं प्रत्याशियों को दी जाएंगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन व्यय संबंधित रेट लिस्ट भी www.lucknow.nic.in पर अपलोड कर दी गई है। बैठक में संयुक्त पुलिस आयुक्त उपेंद्र अग्रवाल, मोहनलालगंज के प्रेक्षक एन वसंत कुमार, लोकसभा लखनऊ और विधान सभा लखनऊ पूर्व के प्रेक्षक ओम प्रकाश कसेरा मौजूद रहे।
दी जाएगी सुविधा पोर्टल की ट्रेनिंग
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव संबंधित अनुमतियो के लिए सुविधा पोर्टल पर 48 घंटे पहले आवेदन किया जा सकता है। अनुमति से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट में संपर्क किया जा सकता है। 8 मई को जूम के माध्यम से इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
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